CONCOR

एक नवरत्‍न कंपनी
Container Corporation India Ltd.
लॉजिस्टिक्स की बात, कॉनकॉर के साथ
 
खतरनाक वस्तुएं

खतरनाक वस्तुएं

रेल द्वारा कंटेनरों में परिवहन के लिए खतरनाक वस्तुओं की सूची

रेल द्वारा कंटेनरों पर खतरनाक माल की ढुलाई आईआरसीए रेड टैरिफ की वैधानिक प्रावधानों के अधीन हैं। रेलवे को भी अपने पैकिंग और आईएमडीजी संहिता के विनिर्देशों के अनुसार जोखिमभरा/खतरनाक/ऑफेंसिव माल, जोकि कंटेनरों में अंतरराष्‍ट्रीय समुद्री जोखिमभरा सामान (IMDG) कोड के अंतर्गत आते हैं,की ढुलाई हेतु अनंतिम अनुमति दी है।

कॉनकॉर द्वारा कंटेनरों में खतरनाक माल की बुकिंग हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं :
  • जब कोई कंटेनर आईआरसीए रेड टैरिफ या IMDG संहिता के अंतर्गत खतरनाक वस्‍तु के साथ वर्गीकृत किया जाता है,तब कॉनकॉर रेल बुकिंग हेतु एक पिंक फारवर्डिंग नोट के साथ ही इसे स्वीकार करता है और निर्धारित अतिरिक्त अधिभार लेता है।
  • खतरनाक वस्तुओं से लदे कंटेनरों को जिन्‍हें IMDG संहिता एवं आईआरसीए रेड टैरिफ के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया है को स्‍वीकार करने में कोई प्रतिबंध नहीं है।
  • यदि, जोखिमभरा वस्तुओं से युक्त/खतरनाक विशेषताओं संबंधी कंटेनर आते हैं तथा ये वस्‍तुएं आईआरसीए रेड टैरिफ या आईआरसीए गुड्स टैरिफ या IMDG संहिता में कहीं भी किसी भी संहिता में नहीं मिल रहे हैं तो शिपिंग लाइन द्वारा यह अंडरटेकिंग लेकर कि कार्गो कंटेनरों में भरी हुई वस्‍तु खतरनाक नहीं है, इन्हें रेल द्वारा बुकिंग के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा।

आईआरसीए रेड टैरिफ और IDMG संहिता में अधिसूचित जोखिमभरा/खतरनाक वस्तुओं की सूची के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें :